कावेरी ने किया प्रोडक्ट कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लघंन मामले में दावा
लखनऊ। उत्पादों के निर्माण और वितरण के क्षेत्र की कावेरी मेहंदी ने कॉपीराइट के और ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले इंदौर के जिला न्यायालय में सात लोगों के खिलाफ अलग-अलग दस करोड़ का दावा किया है। मोहम्मद अरशद पुत्र मोहम्मद तौफिक जिला जालौन, अशोक कुमार एंड सन्स, फतेहगढ़ , एम.एस. बरकती जनरल स्टोर, इटावा , तौसीफ अख्तर, कन्नौज, संगम शारंगर स्टोर, रोहतास, एजाज अहमद एवं विश्वनाथ प्रसाद भोजपुरी पुत्र गोपाल प्रसाद भोजपुरी हावड़ा के खिलाफ जिला न्यायाधीश की अदालत में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 2(1)(सी) के तहत दायर दावे में कावेरी मेहंदी कंपनी का आरोप है कि सभी सातों अभियुक्त ने उनकी सहमति के बिना उनके उत्पादों के डिजाइन और नाम का उपयोग 2019 से लेकर अभी तक (2023) करके उनके कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वादी का दावा है कि प्रतिवादी उनके उत्पादों को अपने उत्पादों के रूप में बेच रहा है, जिससे वादी की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान हो रहा है।
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