यूपी के होमगार्ड को मिलेगा सिपाही के बराबर रोजाना भत्ता सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिल्ली पुलिस के सिपाही की तरह काम में लगे, लेकिन वेतन में पीछे रहने वाले उत्तर प्रदेश के करीब 87000 होमगार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आयी है। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता मिलेगा। सावी न्यूज़ लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 92000 होमगार्ड हैं जिसमें से करीब 87000 अभी ड्यूटी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक होमगार्ड को अभी रोजाना काम के हिसाब से रोजाना भत्ते के रूप में 500 रुपये मिलते हैं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिपाही के न्यूनतम वेतन के अनुसार होमगार्ड को रोजाना भत्ता दिया जाएगा। इस हिसाब से एक होमगार्ड का रोजाना भत्ता बढ़कर करीब 672 रुपये हो जाएगा। इसका लाभ ड्यूटी कर रहे 87000 होमगार्ड को मिलेगा।होमगार्ड को मिलने वाले वेतन को रोजाना भत्ता कहा जाता क्योंकि उन्होंने जितने दिन काम किया होता है उसी हिसाब से प्रतिदिन
SAWI AWARENESS NEWS PAPER RNI NO. UPHIN/2007/23408