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खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा  एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 

लखनऊ 28 अक्टूबर 2023 , आज लखनऊ के मंडलीय ग्रामोद्दोग प्रशिक्षण केंद्र डालीगंज में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवक युवतियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना पर विस्तार से चर्चा की गई , 


कार्यक्रम में केंद्र प्राचार्य श्रीमती तनूजा तथा सहायक विकास अधिकारी खादी ग्रामोद्योग लखनऊ अवधेश कुमार गौतम एवं पूर्व लीड बैंक प्रबंधक बैंक आफ इंडिया प्रशांत राठी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव  व सतीश चंद्र गुप्ता फील्ड अधिकारी एवं उद्यमियों में नवीन प्रजापति, श्रीमती रमा त्रिवेदी तथा लाभार्थी उपस्थित थे, उपस्थित वक्ताओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही उक्त योजनाओं पर विस्तार से अपने अपने विचार उपस्थित जनसमूह के सामने रखे ,

कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती तनूजा एवं सहायक विकास अधिकारी अवधेश गौतम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला ;-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है। 

नोडल अभिकरण : खादी और ग्रामोद्योग आयोग है जो कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है ।

18 वर्ष से ऊपर आयु के पुरुष / महिला / व्यक्तिगत उद्यमी / पंजीकृत संस्था / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह / विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू. 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू. 20.00 लाख की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण योजनार्तगत लाभार्थी का 10 दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त करना है। लाभार्थी का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्य दल द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 10% व आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5% बैंक में स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। अनु.जाति/अनु.जन. जाति / अ.पि.व. / अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग श्रेणी के लाभार्थियों हेतु प्रोजेक्ट कास्ट का 35% एवं सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 25% की सब्सिडी अनुमन्य है। योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन ही प्राप्त किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनार्न्तगत कुल प्रोजेक्ट राशि में से स्वयं का अंश व मार्जिन मनी सब्सिडी घटाते हुए शेष ऋण पर प्रथम तीन वर्ष तक सम्पूर्ण ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की जायेगी। जिसका भुगतान बैंक की मांग पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

1- उद्देश्य / कार्यक्षेत्र -ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को रू0 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है। उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग / रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र ।

2- पात्र उद्यमी-इस योजना के अन्र्तगत मुख्य रूप से निम्नलिखित बेरोजगार युवक / युवतियों को लाभान्वित किया जायेगा । 1- आई. टी. आई. व पालीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। 2- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक / नवयुवतियाँ जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गयी हो। 3- एस. जी.एस.वाई. तथा शासन की अन्य योजनाओं के अर्न्तगत प्रशिक्षित अभ्यर्थी । 4- परम्परागत कारीगर एवं स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं । 5- व्यवसायिक शिक्षा (102) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के अर्न्तगत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा हो। 7. लाभार्थियों की । आयु 18 वर्ष से कम न हों। 8. 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति के लाभार्थी । 9. स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करें चयनित व्यक्तियों के लिए ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जायेगी । 10. स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन हेतु इकाईयाँ स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।

3- आवेदन कैसे करें? इस योजना के अन्तर्गत मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4 लाभार्थियों का चयन-लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित कार्यदायी एजेन्सी द्वारा स्कोर कार्ड के माध्यम से किया जायेगा।

5- अपेक्षित दस्तावेज-परियोजना, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हों). उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, (केवल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए) आदि ।

6- निजी अंशदान-सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के ( पुरुष ) मामले में परियोजना लागत की 10% व अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% और अधिक जानकारी हेतु विभाग में जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

विडिओ देखने के लिए कृपया दिए गए लिंक पर क्लिक करें ;--

https://www.sawiawareness.page/2023/10/blog-post_28.html

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