ओवर बिलिंग की शिकायतें दूर कर, एकमुश्त समाधान योजना का पहुंचाएं अधिक से अधिक लोगों को लाभ
- 31 जनवरी तक के बकाये पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के सिर्फ 09 दिन शेष
- विभाग डोर नॉक कर लाभ लेने के लिए बकायेदारों को करें प्रेरित
- ओवर बिलिंग की शिकायतों का तत्काल हो निस्तारण, सभी डक् डिसकॉम करें सुनिश्चित
लखनऊ, दिनांकः 22 मार्च, 2021, प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा óोत मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू उपभोक्ता (स्डट-1) व निजी नलकूप उपभोक्ता (स्डट-5) को 31 जनवरी, 2021 तक के बकाये पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी दी जा रही है। योजना का लाभ लेने का यह अंतिम अवसर है। सिर्फ 09 दिन (31मार्च) शेष हैं। उपभोक्ता आज ही पंजीकरण करायें और 31 मार्च तक पूरा बकाया जमा कर ब्याज माफी का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ब्याज में छूट दिये जाने की इस योजना की तिथि को 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गयी है। कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना की शुरूआत 01 मार्च, 2021 को की गयी थी। 31 मार्च, 2021 तक पंजीकरण कराने व तय समय में बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का 31 जनवरी, 2021 तक का सरचार्ज माफ किया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया है कि ओवर बिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो, उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। सभी डिसकॉम्स के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें तथा चेयरमैन यूपीपीसीएल इसकी सघन निगरानी करें। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की प्रगति बहुत धीमी है। डोर नॉक कर लाभ लेने के लिए बकायेदारों को प्रेरित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि एमडी यूपीपीसीएल, सभी डिस्कॉम की सतत निगरानी करें और चेयरमैन यूपीपीसीएल योजना के प्रगति की सतत समीक्षा करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने एसडीओ/एक्सईएन कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।
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