शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 01 अरब 58 करोड़ 23 लाख 75 हजार 238 रुपए स्वीकृत
शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 01 अरब 58 करोड़ 23 लाख 75 हजार 238 रुपए स्वीकृत
लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित 24 अरब रुपए में से माह जुलाई, 2020 के वेतन हेतु 1,58,23,75,238 (01 अरब 58 करोड़ 23 लाख 75 हजार 238) रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में 30 जुलाई, 2020 को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के अनुसार अनुदान की धनराशि महाविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करके ही आहरित की जायेगी और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के पूर्व प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पदधारक विधिवत चयनित एवं नियुक्त हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। उपयुक्त मानकों की पूर्ति न किये जाने पर महाविद्यालय को उस सीमा तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
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