23 मार्च तक या अगले आदेश तक ये इलाके रहेंगे लॉकडाउन
लखनऊ । उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि मोहल्ला खुर्रम नगर (महानगर चौराहे से कुकरैल वन्य क्षेत्र प्रवेश द्वार तक, कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुलाचीन मंदिर से कपूरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक, महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहा होते हुए खुर्रम नगर दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले और टेढ़ी पुलिया/कुसी रोड के बीच का समस्त क्षेत्र) जनपद लखनऊ थाना विकास नगर, अल इंदिरा नगर में उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्त कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं संस्थान (हॉस्पिटल, फार्मसिस्ट/ मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी एवम् अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन इत्यादि को छोड़कर) दिनांक 23 मार्च 2020 तक अथवा अगले आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए बंद किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।
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