फिल्म ‘हल्का’ में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
फिल्म ‘हल्का’ में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में
फिल्म ‘हल्का’ स्वच्छता और शौचालय पर आधारित है। इस फिल्म में आठ साल के बालक के उसके पिता के विरोध के बावजूद निरंतर उसने परिवार के लिए निजी शौचालय बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के समर्पण, संघर्ष और चाहत को रचनात्मक रूप से दर्शाया गया है। यह प्रेरणादायक एवं संदेशवाहक फीचर फिल्म है, जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की ओर स्पष्ट रूप से अग्रसर है। फिल्म ‘हल्का’ को मोन्ट्रियल इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टीवल, 21वां एफआई एफईएम कनाडा में ग्रांड प्रिक्स और बच्चों एवं युवा हेतु किनोलुब फेस्टीवल, पोलैण्ड में ग्रांड प्रिक्स का अवार्ड मिला है। यह फिल्म पूरे विश्व में चेकगणराज्य, तेल अवीव, लंदन आदि जैसे अनेक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखायी गई है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-612/11-6-2017-एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार फिल्म ‘हल्का’ में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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