नगर निगम आगरा की सीमा विस्तार का निर्णय
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ I नगर निगम आगरा की सीमा विस्तार का निर्णय, मंत्रिपरिषद ने नगर निगम आगरा की सीमा विस्तार का निर्णय लिया है। नगर निगम आगरा की सीमा के निकट स्थित ग्रामों में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति एवं उसमें हो रहे अनियोजित विकास को नियोजित करने एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु निकटवर्ती ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगर निगम, आगरा की सीमा विस्तार के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम आगरा के बोर्ड से स्वीकृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा द्वारा 1-बाबरपुर मुस्तकिल, 2-तोरा, 3-कलाल खेडिया, 4-कहरई, 5-चमरौली, 6-नगला अलवतिया, 7-दहतोरा तथा 8-शास्त्रीपुरम योजना, 9-अवधपुरी काॅलोनी, 10-यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के समस्त औद्योगिक क्षेत्र राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों को नगर निगम आगरा की प्रस्तावित सीमा विस्तार में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
नगर निगम आगरा की सीमा विस्तार के इस प्रस्ताव में कुल 07 राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा 08 राजस्व ग्राम के आंशिक क्षेत्र (शास्त्रीपुरम योजना, अवधपुरी काॅलोनी तथा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के समस्त औद्योगिक क्षेत्र) का कुल 16.12 वर्ग किमी0 (1612.0725 हे0) क्षेत्रफल को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके दृष्टिगत कुल 07 राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा 08 राजस्व ग्राम के आंशिक क्षेत्र (शास्त्रीपुरम योजना, अवधपुरी काॅलोनी तथा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के समस्त औद्योगिक क्षेत्र) को सम्मिलित करते हुए नगर निगम, आगरा की सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है।
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