जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल की सीमा विस्तार का निर्णय
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ I जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल की सीमा विस्तार का निर्णय, मंत्रिपरिषद ने जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मंेहदावल की सीमा विस्तार का निर्णय लिया है। नगर पंचायतों के सीमा विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-450/9-1-16-426सा/14 दिनांक 31.01.2015 द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
जिलाधिकारी संतकबीरनगर के पत्र दिनांक 10.05.2018 द्वारा शासनादेश संख्या-690/9-6-2018-181मिस/2014, दिनांक 03.04.2018 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनपद नगर पंचायत मेंहदावल को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शासनादेश दिनांक 03.04.2018 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होकर नगर पंचायतों के सीमा विस्तार सम्बन्धी शासनादेश संख्या-450/9-1-16-426सा/14 दिनांक 31.01.2015 में निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उक्त के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए हुए जनपद संतकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल के सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-2260/9-1-2019-30टी.ए/19, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 निर्गत करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये।
इस अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2019 के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2514/9-1-201-20टी.ए/19, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा कर दिया गया है। तदोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना को अन्तिम रूप दिया गया है।
जनपद संतकबीरनगर की नगर पंचायत, मंेहदावल के सीमा विस्तार किये जाने एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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