इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी
प्रयागराज - इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे। अब्दुल्ला ने गलत दस्तावेज पेश किए थे। अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक बने थे।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
अब्दुल्ला आजम के खिलाप बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे। अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है। स्वार सीट से चुनाव जीते थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।
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