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श्रवण मास व आसन्न त्यौहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश

श्रवण मास व आसन्न त्यौहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश


बहराइच । जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट व जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि मा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 20 जून 2020 को सम्पन्न हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग तथा आयुक्त देवीपाटन मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 06 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले श्रवण मास एवं श्रवण मास के प्रत्येक सोमवार 06, 13, 20 व 27 जुलाई 2020 के अतिरिक्त श्रावण शिवरात्रि 19 जुलाई 2020 के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सतर्क दृष्टि बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें।


जिला मजिस्ट्रेट ने इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक बहराइच से अपेक्षा की है कि अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण व समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित थाना प्रभारियों को जनपद की समस्त प्रमुख धार्मिक एवं संवेदनशील स्थलों पर सजग एवं जागरूक रहने हेतु निर्दिष्ट करना सुनिश्ति करें। श्री कुमार ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शिव मन्दिरों/धार्मिक स्थलों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सतर्क दृष्टि रखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। श्री कुमार ने बताया कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी भी दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट की भांति पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।


श्री कुमार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मन्दिरों एवं शिवालयों के धर्मगुरूओं से पूर्व में ही विचार विमर्श कर लिया जाये। साथ ही आसन्न बकरीद पर्व व जुमा की नमाज को सामूहिक रूप से अदा न करने आदि बिन्दुओं पर दोनों समुदायों के सम्मानित एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों से विचार विमर्श कर कोरोना महामारी के विषयगत तथ्यों से भलीभांति अवगत कराते हुए थानों में अन्य स्तरों पर वार्ता/गोष्ठी भी कर ली जाये। 
जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि बिना मास्क एवं फेस कवर के अर्थात मास्क, गमछा आदि के बिना बाहर न निकलने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाय तथा मास्क गमछा आदि के प्रयोग का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। बिना मास्क या फेस कवर के व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की प्रकिया को अभी प्रचलित रखा जाय जिससे कोविड-19 जैसी भयावह महामारी को नियंत्रित किये जाने से सहायता मिल सके।


जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया हैं कि कोविड-19 के बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।


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