मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है
लखनऊ: 31 दिसम्बर, 2019,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा षिक्षा विभाग के चिकित्सकों की भांति प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दर को पुनरीक्षित किए जाने का निर्णय, मंत्रिपरिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा षिक्षा विभाग के चिकित्सकों की भांति प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दर को पुनरीक्षित किए जाने का निर्णय लिया है।
प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिषत इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि मूल वेतन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का योग 2,37,502 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा षिक्षा विभाग के चिकित्सकों की भांति श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दर के पुनरीक्षित होने से श्रम चिकित्सा सेवाएं आकर्षित होंगी तथा बीमांकित एवं उनके आश्रितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों का बेहतर प्रयास होगा।
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