चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों को आवंटित बजट के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से होगी
चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों को आवंटित बजट के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से होगी
लखनऊ: 02 अक्टूबर, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितियों तथा मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों हेतु औषधियों की बढती मांग के सापेक्ष तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका की शर्तों में शिथिलीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके अनुसार सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों को आवंटित बजट के 60 प्रतिशत के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से प्राप्त होगी। शेष 40 प्रतिशत बजट का उपयोग प्रधानाचार्यों एवं निदेशकों द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों तथा वैकल्पिक रिजर्व के रूप में औषधियों का क्रय करने हेतु किया जाएगा। इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 30 सितम्बर 2020 को आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किया गया यह शिथिलीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक ही प्रभावी होंगे। औषधियों के स्पेशिफिकेशन, गुणवत्ता एवं मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाये तथा इसे सुनिश्चित करने का दायित्व क्रय करने वाली संस्था का होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों तथा गैर स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयो में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता व उनके वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत औषधि प्रबन्ध मार्गदर्शिका में प्राविधान किया गया है कि सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थानों केा आवंटित बजट के 80 प्रतिशत के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से प्राप्त होगी। शेष 20 प्रतिशत बजट का उपयोग प्रधानाचार्यों/ निदेशकों द्वारा आकस्मिक का क्रय करने हेतु किया जायेगा। दोनो ही एजेन्सीज के द्वारा क्रय प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग एवं वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
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