असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार से पंजीयन माड्यूल शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश
असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार से पंजीयन माड्यूल शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वार्षिक आय सीमा 80 हजार से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये वार्षिक की गयी
- दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत कामगारों को मिलेगी 02 लाख रुपये की सहायता
लखनऊ: 22 अक्टूबर, 2020
प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के लिए श्रम आयुक्त को निर्देशित किया है कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क कर कामगारों के पंजीकरण हेतु पंजीयन माड्यूल प्राप्त करने के लिए शीघ्र बैठक की जाय। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्यों के लिए पंजीयन माड्यूल भारत सरकार को तैयार करना है। पंजीयन माड्यूल जितनी शीघ्रता से मिलेगा, उतनी ही शीघ्रता से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज तिलक हाल में उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की 5वीं बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कामगारों/श्रमिकों की आय सीमा 80 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये वार्षिक कर दिया हैं अब इस आय सीमा वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन के साथ इसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रमिकों के पंजीकरण की आनलाइन कार्यवाही में कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रदेश के समस्त जन सुविधा केन्द्रों एवं श्रम कार्यालयों में इसके लिए तैयारी की जाय।
श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए तीन योजनाएं लागू किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की है। इसमें दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत बोर्ड के पंजीकृत कर्मकार की सामान्य मृत्यु पर आश्रित को 02 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य सहायता योजना के अन्तर्गत कर्मकार एवं उसके परिवार को गम्भीर बीमारी में 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर्मकार की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों को 02 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही किसी श्रमिक के अपंग हो जाने पर 25 हजार से 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
श्रम मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत 45 श्रेणियों के कामगारों का पंजीयन होना है। पंजीयन के दौरान यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी अपात्र का पंजीकरण न होने पाये या फिर किसी अन्य योजना के लाभार्थी का पंजीकरण न हो। उन्होंने इन्दिरा भवन में स्थित बोर्ड के कार्यलय को शीघ्र व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण शुरू होता, तो प्रदेश का देश में पहला स्थान होता। सरकार की मंशा है कि इमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ लोगों का पैसा बिना किसी बिचौलिए के उन तक पहुंचे। ऐसे लोगों को जो किसी भी जनकल्याणकारी येाजना से आच्छादित नहीं है उन्हें इस बोर्ड में पंजीकृत कर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित माड्यूल के तहत कार्य किया जाना है। इसके लिए विभागीय अधिकारी अभी से तैयार रहें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि ऐसे श्रमिक एवं कामगार जिनका किसी भी संस्था में पंजीकरण नहीं है उन्हें इस बोर्ड में पंजीकृत किया जायेगा। ऐसे असंगठित कर्मकारों की संख्या प्रदेश में 05 से 06 करोड़ है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केन्द्र सरकार से माड्यूल प्राप्त होगा कर्मकारों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायगी। प्रदेश में इस समय 50 हजार कामन सर्विस सेन्टर हैं। श्रमिकों के लिए आनलाइन पंजीकरण के लिए राज्य स्तर पर नियमावली बनायी जायेगी। श्रम विभाग से अधिकृत साइबर कैफे को भी इसकी जिम्मेदारी दी जायेगी।
बैठक में विधायक श्रीमती कमलेश सैनी, समाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्यगण, श्रम आयुक्त श्री मो0 मुस्तफा, विशेष सचिव श्रम श्री एस0पी0 सेंगर, विशेष सचिव समाज कल्याण एवं नगर विकास, सचिव बी0ओ0सी0 बोर्ड श्री अरविन्द चैहान, उप श्रमायुक्त श्री समीम अख्तर के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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