जिले में शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंध लागू
लखनऊ- 15 जुलाई 2020,
सभी बाजारों का साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार होगी लखनऊ (सू0वि0) जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 महामारी व संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शुक्रवार की रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 5ः00 बजे तक प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी शहरी व ग्रामीण हाॅट, बाजार,गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार का पूर्णरूप से बंद होंगे। शेष दिवसों में इनके खुलने का समय प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक होगा।
श्री अभिषेक प्रकाश ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार व रविवार को सभी शासकीय कार्यालय व समस्त आवश्यक सेवाओं व बैंकों को छोड़कर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शहरी व ग्रामीण हाॅट, बाजार,गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होने वाली साप्ताहिक बंदी अब शनिवार व रविवार को रखी जायेगी। शनिवार व रविवार के दिन जो बाजार लगाये जाते थे, अब वो सोमवार से शुक्रवार के मध्य दिन में लगाये जा सकते है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिशिचत कराते हुए खुले रह सकते है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त औद्योगिक कारखाने जिसमें आई.टी. तथा आई.टी.ई.एस. से जुड़े उद्योग सम्मिलित है, चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिशिचत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में कोविड़ हैल्प डेस्क की स्थापना किया जाना आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं, दवाई, दूध, न्यूज पेपर, चिन्हित पेट्रोल पम्प आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर-स्टेप डिलवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलो से आने जाने वाले यात्रियों के लिए यथावश्यक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से व्यवस्था कराई जायेंगी। हवाई अड्डो व अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों, यात्रियों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया करा राष्ट्रीय, राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
श्री अभिषेक प्रकाश ने जारी निर्देश में बताया है कि इस अवधि में जनपद के समस्त नगर निकाय, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज विभाग द्वारा शुद्ध( पेजयल, सफाई व स्वच्छता का विशेष वृहद अभियान चलाया जायेंगा। इसमें शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इन प्रतिबंधांे से मुक्त रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि इनसे सम्बधिंत समस्त कार्यालय भी पूर्व की भांति खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्यके घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान यथवत चलता रहेंगा। इन से सम्बधिंत कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी, कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेंगा। उनकी आवाजाही को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बधिंत कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बधिंत अधिकारी व कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी ड्यूटी पास माना जायेंगा। उनकी आवाजाही को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में वृहद निर्माण कार्य तथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़के, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहे आदि पर जिला, तहसील, ब्लाकस्तरीय अधिकारियों व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कोविड-19 व संचारी रोगों के बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जनपद का भ्रमण करते रहेंगे। पुलिस टीमों, यू.पी.112 के द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचत कराया जायेंगा। उन्होंने बताया कि फल व सब्जी की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
श्री अभिषेक प्रकाश ने बताया कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में आग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवेहलना या उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध( आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं तथा भारतीय दण्ड़ विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध माना जायेगा।
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