’’एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम’’ के अन्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजना लागू की गयी है।
लखनऊः 06 जुलाई 2020, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ श्री मनोज कुमार चैरसिया ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ’’एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम’’ के अन्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजना लागू की गयी है। (जो पूर्णताया आनॅलाइन है) इस योजना में ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद (चिकन एवं जरी जरदोजी) अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों/हस्तशिल्पियों/पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु टेªडों (चिकन एवं जरी जरदोजी) में प्रशिक्षणोपरान्त टूलकिट प्रदान की जायेगी।
उन्होंने सूचित किया कि उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद के इच्छुक स्थानीय दस्तकार/हस्तशिल्पी/पारम्परिक कारीगर विभागीय वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर दिनांक 11.07.2020 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, पिछले 02 वर्षो में आवेदक ने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के सम्बन्ध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है, योजना के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है, योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
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