यूआईएन नम्बर के बिना अवैध हो जायेगा शस्त्र लाइसेंस
- लाइसेंस पर यू.आई.एन. नम्बर दर्ज कराने की मोहलत 29 जून तक
बहराइच । जिला मजिस्ट्रेट बहराइच ने बताया कि जनपद के जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा आयुध नियमावली 2016 के अन्तर्गत 12 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार शस्त्र लाइसेंसों/शस्त्रों का राष्ट्रीय डाटा बेस (एन.डी.ए.एल.) तैयार नहीं कराया है, ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी लाइसेंस तथा अन्य वांछित अभिलेखों के साथ आयुध लिपिक से सम्पर्क कर 29 जून 2020 को अपरान्ह 03ः00 बजे तक प्रत्येक दशा में अपने लाइसेंस पर यू.आई.एन. नम्बर दर्ज करा लें। अन्यथा यूआईएन (यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर) दर्ज न कराने की स्थिति में लाइसेंसी का शस्त्र लाइसेंस 30 जून 2020 को स्वतः अवैध हो जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंसी की होगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जानकारी दी गयी है शासन के पत्र संख्या-1/2020/दिनांक 22 जनवरी 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिसूचना 03 जनवरी 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयुध नियम, 2016 में संशोधन करते हुए उप नियम (2) व (4) के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों का समेकन के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 29 जून 2020 कर दी गई है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद के जिन वैध शस्त्र धारियों के लाइसेंस एन.डी.ए.एल. पर दर्ज कर उनको यू.आई.एन. प्रदान किया जाना है। शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस बिना यू.आई.एन. (यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर) के 30 जून 2020 को अवैध (इनवैलिड) समझे जायेंगे।
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