सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
3 शस्त्र लाइसेंसधारी अपने तीसरे शस्त्र को आगामी 13 दिसम्बर 2020 तक जमा करा दे।
- नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र, अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र, आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जाये।
- 3 शस्त्र लाइसेंसधारी अपने तीसरे शस्त्र को आगामी 13 दिसम्बर 2020 तक जमा करा दे।
- वैद्य शस्त्र लाइसेंसधारी शस्त्र लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल पर 29 जून 2020 तक दर्ज कराकर यू0आई0एन0 नम्बर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- आम्र्स डीलर्स की दुकानों के भौतिक सत्यापन हेतु 2 माह का विशेष अभियान चलाकर अनुपालन आख्या 28 अगस्त 2020 तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव, गृह
लखनऊः शासन द्वारा प्रदेश के सभी लाइसेंसिग प्राधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि वे नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एन0डी0ए0एल0 ¼National Database of Arms Licenses½ एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जाय। इस संबंध में किसी भी प्रकार की षिथिलता न बरती जाय।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि निर्गत आदेश में कहा गया है कि आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध (संसोधन) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने तीसरे शस्त्र को आगामी 13 दिसम्बर 2020 तक अवश्य जमा/सरेण्डर कर दे।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के जिन समस्त वैद्य शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल पर अभी तक दर्ज नहीं हो पाये हैं, वे अपने जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी के माध्यम से अपने शस्त्र लाइसेंस आगामी 29 जून 2020 तक उक्त पोर्टल पर दर्ज कराकर यू0आई0एन0 ¼Unique Identification Number½ प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि 29 जून 2020 के पष्चात विशिष्ट पहचान संख्या के बिना कोई भी आयुद्ध अनुज्ञप्ति अवैध समझी जायेगी।
प्रदेश के सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारी जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर होकर उनके जनपद में दर्ज हुए शस्त्रों का आडिट कराना सुनिश्चित करे। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के सभी आम्र्स डीलर्स की दुकानों के भौतिक सत्यापन हेतु 2 माह का विशेष अभियान चलाकर अनुपालन आख्या आगामी 28 अगस्त 2020 तक शासन को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
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