वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में
लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आबकारी नीति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया है।
इसके अन्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित आसवनियों एवं यवासवनियों में उत्पादित देशी मदिरा/ विदेशी मदिरा/ बीयर एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/ बियर पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का अधिरोपण किया जाएगा। विभिन्न धारिताओं की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाइन एवं एल0ए0बी0 की बोतलों पर प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क वसूली, सम्बन्धित बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों / एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनों से दिनांक 11 मई, 2020 से प्रारम्भ होने वाली निकासियों पर किया जाएगाप्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अधिरोपण से वर्ष 2020-21 में लगभग 2350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना हैI
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