लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक जारी रहेगा
निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी
(i) समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर-एम्बूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर ।
(ii) मेट्रो रेल सेवायें।
(iii) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि; यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।
(iv) सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों । बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम-डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
(v) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। यद्यपि खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नही होगी
(vi) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेन्ट जोन के सिवाय) प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जायेगी
(i) राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री-वाहनों एवं बसों का अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगें(ii) राज्यों द्वारा निर्धारित किये गये यात्री-वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगें। (iii) Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा I
कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन
(i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। (ii) निर्धारित जोन के अन्दर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला-प्रशासन द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जाएगा। (iii) कन्टेन्मेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है:I
शहरी क्षेत्र :-
(1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो। (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
ग्रामीण क्षेत्र :-
(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा। (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें।
(iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी । कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं __ परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। (v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी(vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
रात्रि-निषेधाज्ञासायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।
संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा
(i) समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों जिन्हें अन्यथा निषेधित न किया गया हो, को अनुमति होगी
(i) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। (ii) पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सकेकिसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
(iii) समस्त बाज़ार को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। (iv) ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। (V) सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगीसब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा। (vi) शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। (vii) रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। (viii) बारात घर खोले जायेंगें लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। (ix) स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। (X) नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। (xi) पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियो तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा(xii) नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया के अन्दर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिसके विस्तृत आदेश सम्बन्धित जिला प्रशासन जारी करेगा। (xiii) प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।
आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग
(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। (ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए। (iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे । इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश
(i) राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी (medical professionals), नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति होगी। (ii) समस्त प्रकार के माल/ माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी। (iii) किसी भी प्रकार के माल/ माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।
10. समस्त बाज़ार को इस प्रकार से खोला जाए कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन
(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें(ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला-मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यपालक-मजिस्ट्रेटों को Incident Commanders के रूप में तैनात करेंगे। Incident Commanders अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगेI
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