उ0प्र0 लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 अनुमोदित
लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020' की धारा-26 के प्राविधानों के अधीन बनाई गई 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020' को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020' की धारा-26 में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
इस नियमावली में हड़ताल, बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशान्ति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना अधिरोपित करने तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु नियम बनाए गए हैं
इस नियमावली के नियम-9 में दावा अधिकरण का गठन, नियम 27 में दावा याचिका, नियम-33 में दावों की सुनवाई, नियम–43 में प्रतिकर की धनराशि विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई क्षतियों की धनराशि की वसूली का विधान किया गया है।
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