श्रमिकों के लिए संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन
विवाह के लिए 55,000 रूपये की आर्थिक सहायता बीओसी बोर्ड द्वारा प्रदान कि जायेगी।
इनका अन्तर्जातीय विवाह करने पर 61,000 रूपये तथा
सामूहिक विवाह स्थल पर शादी करने पर लाभार्थी को 65,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
सामूहिक विवाह आयोजन मंे होने वाले व्यय के लिए भी 7,000 रूपये प्रति जोड़ा की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर एवं वधु को पोशाक क्रय हेतु भी धनराशि भी लाभार्थी को दी जायेगी।
लखनऊ- प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रामिकांे के लिए संचालित कन्या विवाह सहायता योजना की पात्रता एवं हितलाभ संबंधी वर्तमान व्यवस्था में संशोधन कर दिया है।
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में संशोधन के पश्चात् लाभ लेने के लिए ऐसे अद्यतन रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेगे जो पंजीकृत के उपरान्त कम से कम 100 दिन की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। साथ ही श्रमिक की पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले योजना के तहत शर्त थी कि ऐसे श्रमिक को कम से कम 03 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहा हो और उसके द्वारा पंजीयन के पश्चात् आगामी 03 वर्ष तक अंशदान जमा किया गया हो।
प्रमुख सचिव श्री चन्द्रा ने बताया कि योजना अन्तगर्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा समस्त अर्हताओं को पूरा करने पर उसकी पुत्री या पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के विवाह के लिए 55,000 रूपये की आर्थिक सहायता बीओसी बोर्ड द्वारा प्रदान कि जायेगी। इनका अन्तर्जातीय विवाह करने पर 61,000 रूपये तथा सामूहिक विवाह स्थल पर शादी करने पर लाभार्थी को 65,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही सामूहिक विवाह आयोजन मंे होने वाले व्यय के लिए भी 7,000 रूपये प्रति जोड़ा की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर एवं वधु को पोशाक क्रय हेतु भी धनराशि भी लाभार्थी को दी जायेगी।
उन्होंने बताया की योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सिर्फ 02 पुत्रियांें की शादी के लिए ही प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार पंजीकृत महिला श्रमिक द्वारा विवाह करने पर आर्थिक सहायता तभी मिलेगी यदि उसके पिता द्वारा इसके लिए धनराशि प्राप्त न की हो।पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक द्वारा पुनर्विवाह किये जाने पर योजना का लाभ तभी मिलेगा यदि उसके पति की मृत्यु हो गयी हो या फिर वैधानिक रूप से विवाह विच्छेद हुआ हो। ऐसे मामलों में लाभार्थी को 65,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पहले योजनान्तर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक द्वारा पुनर्विवाह करने पर योजना का लाभ नही मिलता था।
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