नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के संचालन हेतु संविधान, नियमावली तथा स्मृति पत्र अनुमोदित
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के संचालन हेतु संविधान, नियमावली तथा स्मृति पत्र अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के संचालन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के लिए तैयार किये गये संविधान एवं नियमावली तथा स्मृति पत्र को अनुमोदित कर दिया है।
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लोक हितकारी योजनाओं के सृजन के फलस्वरूप उनका अनुश्रवण, नियमित संचालन एवं प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिकोण से नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधिगण तथा कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्य सरकार के निर्णयानुसार गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में इस संस्थान की स्थापना की गयी है। इस संस्थान का निर्माण सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है। परियोजना की कुल लागत 109.43 करोड़ रुपये है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में इस संस्थान के संचालन आदि पर आने वाले व्यय का वहन नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग द्वारा संक्रमित की जाने वाली धनराशि के 0.1 प्रतिशत से किया जाएगा। इस संस्थान के सुचारु रूप से संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण हेतु तैयार की गयी नियमावली एवं संविधान तथा स्मृति पत्र पर मंत्रिपरिषद अनुमोदन प्राप्त किया गया है। संस्थान के क्रिया-कलापों और अवस्थापना एवं वित्तीय व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय प्रबन्ध मण्डल का गठन किया जाएगा। संस्थान के सुचारु रूप से संचालन के लिए निदेशक सहित 11 पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जा चुका है।
Comments
Post a Comment