मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का हुआ सरलीकरण
बहराइच 07 जनवरी। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ के सरलीकरण का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी/प्र. जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना से आच्छादित करने के दृष्टिगत अब ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते भी मान्य होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी/बालिका के माता-पिता या स्वयं बालिका के बैंक खाते में देय धनराशि हस्तान्तरित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ छः श्रेणियों में लागू है। प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर रू. 2,000=00, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू. 1,000=00, तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000=00, चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000=00, पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 3,000=00 तथा षष्ट्म श्रेणी में ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, को रू. 5,000=00 एक मुश्त प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
योजना का सरलीकरण किये जाने के मद्देनज़र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु श्रेणी-1 के अन्तर्गत आवेदन की निर्धारित समय सीमा छः माह, श्रेणी-3 व 4 में निर्धारित 45 दिन, श्रेणी 5 व 6 के अन्तर्गत 30 सितम्बर या प्रवेश/पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो) की समय सीमा को शिथिल किया जाता है, यद्यपि आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 से योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र विहित सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है कि शपथ पत्र माता या पिता द्वारा तथा माता पिता के न होने की दशा में अभिभावक द्वारा दिया जाएगा।
जिला प्राबेशन अधिकारी ने सभी इच्छुक पात्र व्यक्तियों से अपेक्षा की है कि योजना के पोर्टल एमकेएसवाई डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर अधिकाधिक आनलाइन आवेदन कराएं ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योजना से आच्छादित किया जा सके।
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