अनियमित गन्ना आपूर्ति करने, गन्ना अभिलेखों में फर्जी आंकडे अंकित कराने, गन्ना समिति कार्यालय के शासकीय रिकार्ड फाड़ने आदि के आरोप सिद्ध।
अनियमित गन्ना आपूर्ति करने, गन्ना अभिलेखों में फर्जी आंकडे अंकित कराने, गन्ना समिति कार्यालय के शासकीय रिकार्ड फाड़ने आदि के आरोप सिद्ध।
शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने पर की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही।
लखनऊः 10 जनवरी, 2020
प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ.प्र. श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा श्री ब्रज भूषण नेहरा, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति लि., मोदीनगर-गाजियाबाद को संचालक सदस्य पद से हटा दिया गया है।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त/निबन्धक ने बताया कि श्री नेहरा के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध गन्ना आपूर्ति कर गन्ना सट्टा नीति का उल्लंघन करने, अनियमित सदस्यता ग्रहण करने, अपने साथियों के साथ सहकारी गन्ना विकास समिति लि., मोदीनगर में शासकीय रिकार्ड फाड़ने एवं प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में बाहरी व्यक्तियों को बैठाकर कमेटी के निर्णयों में दबाव बनाने सहित समित लिपिकों को भड़काकर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप सिद्ध पाये गये है।
जांच अधिकारी की आख्या और सम्बन्धित तथ्यों के सम्यक अनुशीलन में श्री नेहरा के दोषी जाने के कारण श्री नेहरा को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, तद्विषयक नियमावली, 1968 के प्राविधानों एवं गन्ना समिति की उपविधियों तथा सट्टा नीति के प्रावधानो के उल्लंधन किये जाने के आरोप सिद्ध होने के कारण सहकारी गन्ना विकास समिति लि., मोदीनगर- गाजियाबाद के संचालक सदस्य पद से हटा दिया गया है। जिसके फलस्वरूप श्री नेहरा गन्ना समिति मोदीनगर के अध्यक्ष पद से भी स्वतः हट जायेंगे।
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां लखनऊ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि काई राजकीय कार्मिक अथवा बाहरी व्यक्ति शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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