आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी
आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी
लखनऊः- 18 दिसम्बर 2019, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत संदेहास्पद डाटा छात्र/छात्राओं के लागिन पर प्रदर्शित हो रहा है जिसे समय-सारिणी के अनुसार दिनंाक 31.11.2019 तक संशोधित करके उसका प्रिंट आउट दिनंाक 03.12.2019 तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में संलग्नकों सहित जमा किया जाना है। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान को संशोधित किये गये छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को आनलाइन दिनंाक 06.12.2019 तक अपने लागिन से अग्रसारित किया जाना है। उन्होने समस्त कुलपति, केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं समस्त अफिलियंटिंग एजेन्सी, समस्त प्रबन्धक/कुलसचिव/निदेशक/प्राचार्य/मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/ आई0टी0आई0 आदि शिक्षण संस्थान को अवगत कराया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये व्यवस्था के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी इसलिए ऐसे छात्र/छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को कदापि प्रेषित न करें। आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जिन छात्र/छात्राओं की आॅनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां सही होने के बावजूद उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है, उन सभी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छा़ाओं के निम्न अभिलेखों निर्धारित प्रारुप पर 04 जनवरी 2020 तक प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने बताया कि संशोधित किये गये छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को आनलाइन दिनंाक 06.12.2019 तक अपने लागिन से अग्रसारित किया जाना है। अतएव अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
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