मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद सोनभद्र स्थित जे0पी0 सीमेंट फैक्टरी के खनन क्षेत्र से आच्छादित वन भूमि के बदले मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सीमेंट फैक्टरी हेतु खनन की अनुमति के लिए वनीकरण हेतु गैर वनभूमि (586.178 हे0) दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 10 मई, 2018 व 08 मार्च, 2019 को निरस्त कर संशोधित रूप से 470.304 हे0 गैर वन भूमि वनीकरण हेतु वन विभाग को दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित 2016) की धारा-59(4) के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर के सदर, चुनार, मड़िहान एवं लालगंज तहसील की गैर वनभूमि पुनग्र्रहीत कर वनीकरण हेतु वन विभाग को दिये जाने का प्रस्ताव है। उक्त भूमि के सापेक्ष भूमि के मूल्य का चार गुना तथा मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया तथा वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष तक अनुरक्षण पर आने वाला व्यय जे0पी0 एसोसिएट्स द्वारा वहन किया जाएगा। इसके उपरान्त उक्त सीमेंट फैक्टरी के वर्तमान स्वामी अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा। इस सीमेंट फैक्टरी यूनिट के संचालन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं हजारों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी सम्भावना है।
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